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रिया चक्रवर्ती के वकील, सतीश मानेशिंदे ने दावा किया है कि रिया के खिलाफ ड्रग केस उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अपना आधार खो चुका है, अब उसमें कोई दम नहीं रहा. बता दें कि शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि एनडीपीएस की धारा 67 के तहत दर्ज कोई भी बयान अदालत के सामने इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और न ही ये कोर्ट में स्वीकार्य होगा.
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