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सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून संविधान के अनुच्छेद 246 का उल्लंघन है. बता दें कि कृषि को संविधान में राज्य सूची में रखा गया है. इसका मतलब ये है कि कृषि से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को है. फिर सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार ने कृषि पर कानून बनाकर गलती की है?
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