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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के बाद सुनवाई के लिये तय तारीख भूल गये. कई तारीखों पर कोई वकील नहीं पहुंचा. करीब आठ वर्ष की देरी की, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी डेढ़ वर्ष से ज्यादा का समय गवां दिया. इस लापरवाही और देरी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन बाबुओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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