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डोमिनिका हाईकोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को फ्लाइट रिस्क होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया है. बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क है कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चोकसी जमानत का हकदार है क्योंकि कथित अपराध जमानती है और उस पर कुछ हजार का जुर्माना भर है.
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