कहां से आया आपके पास भारी कैश? हिसाब न दे पाए तो लग सकता है 84% टैक्स

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अगर आपके पास घर या ऑफिस में बेहिसाब कैश है. और आप अगर उस कैस का स्रोत नहीं बता सकेंगे तो इनकम टैक्स विभाग आपसे इस पर 84 फीसदी तक भारी भरकम टैक्स वसूल सकता है. अगर आप भारी राशि वाला लेनदेन करते हैं तो वह इनकम टैक्स की नजर से बचा नहीं रह पाता. बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार जैसी कई संस्थाएं भारी राशि के लेनदेन की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देती रहती हैं. देखें वीडियो.

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