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हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी की ओर से दलील दी गई कि कोरोना से संक्रमण के मामले काफी कम हो गए हैं इसलिए मास्क नहीं पहनने पर लगने वाला जुर्माना 1000 से कम कर 500 रुपये कर दिया जाए.
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