ATM से निकले कटे-फटे नोट से न हों परेशान, जान लें RBI का नियम

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आज के वक्त में ज्यादातर पैसों का लेनदेन यूपीआई यानी ड‍िज‍िटल हो रहा है. लेकिन नगद के ल‍िए लोगों को कभी-कभार बैंक एटीएम जाना ही पड़ता है. लेकिन एटीएम से न‍िकले नोटों को लेकर अक्सर एक बड़ी श‍िकायत कुछ नोटों के कटे-फटे न‍िकलने की भी आती है. ये कटे-फटे नोट हम लोगों की परेशानी की सबब भी बन जाते हैं. लेक‍िन क्या आप जानते हैं क‍ि ATM से निकले कटे-फटे नोट बदलने से बैंक इनकार नहीं कर सकता. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को RBI के Issue ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. ज्यादा जानकारी के ल‍िए देख‍िए ये वीड‍ियो.

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