ग्रेनोः मकान की रजिस्ट्री के बाद भी बिल्डर को देने होंगे 1-1.5 लाख रुपये, जानें वजह?

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किसानों की ओर से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई थी. किसानों का कहना था कि उनकी जमीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर ली गई और बाद में हाउसिंग स्कीम के तहत बिल्डर्स को दी गई. इसलिए उन्हें मुआवजा दिया जाए. इसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर्स को मुआवजे की रकम जमा कराने को कहा है.

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