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बुधवार को केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बेटी की भलाई के लिए अपनी मर्जी से माता-पिता का शादी में उपहार देना दहेज नहीं माना जाएगा. न्यायमूर्ति एम.आर. अनीता ने अपने फैसले में कहा कि इसी तरह शादी में बेटी को बतौर गिफ्ट सोने का आभूषण देना भी दहेज नहीं कहलाएगा.
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