'कैबिनेट मीटिंग में फैसला, भारतीय सेना से हटाए जाएंगे सिख', फर्जी है ये खबर

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धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई. जिससे शांति को भंग हो सकती थी. ऐसा करना धारा 153 ए आईपीसी के तहत अपराध है. ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

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