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मामला बार में गुजरात के दो व्यापारियों को पकड़े जाने का है. आरोपियों ने 21 नवंबर, 2019 को सीआरपीसी की धारा 239 के तहत आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दिया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट के साथ-साथ सेशन कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया था. निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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