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मुख्य सचिव ने 4 अगस्त को इसको लेकर आदेश जारी किया, जिसमें विभाग के सचिवों को लंबित मामलों पर अंतरिम आदेश देने और महत्वपूर्ण मामलों में तत्काल सुनवाई करने का आदेश दिया गया है. इसके बाद जब विपक्ष ने इसको लेकर सरकार को घेरा तो सीएमओ की ओर से सफाई आई है कि अर्ध-न्यायिक मामलों को छोड़कर सचिव को कोई मंत्री स्तर की शक्तियां नहीं दी गई हैं.
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