ज्ञानवापी केस: '1991 का पूजा कानून लागू नहीं', हिंदू पक्ष के हक में फैसला

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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया. कोर्ट ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद को सुनने योग्य माना है. अब इसपर 22 सितंबर को सुनवाई होगी.

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