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नागपुर में बढ़ते आवारा कुत्तों से खतरे को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी शख्स उन्हें कुछ भी नहीं खिलाएगा. अगर कोई खिलाना चाहता है तो उन्हें अपने घर ले जाए. इसके साथ ही अदालत ने निगम कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं.
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