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उत्तराखंड विधानसभा में ज्यादा कड़े प्रावधानों वाला धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पास हो गया है. बिल में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को गैरजमानती अपराध मानते हुए दोषी के लिए न्यूनतम तीन साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा दोषी के लिए कम से कम 50 हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
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