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हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा- वीडियो के सभी सर्कुलेशन को ब्लॉक करने के लिए तत्काल कदम उठाएं. वीडियो में देखी जा रही महिला कर्मचारी ने अपनी निजता पर चिंता जताई है और एक अर्जेंट याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर वीडियो को तुरंत नहीं हटाया गया तो उसकी निजता को अपूरणीय क्षति हो सकती है.
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