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राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) द्वारा तैयार की जाती है. दिल्ली राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) के पास कोई नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार नहीं होता है. SEC ने कहा- भारत के चुनाव आयोग द्वारा सेक्शन 20.21 और 22 के तहत नाम जोड़ने / हटाने का कार्य किया जाता है.
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