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कानून बनने के बाद गुजरात में पेपर लीक करने वाले को 3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद और 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. इस कानून के तहत आरोपी को जमानत भी नहीं मिल सकेगी. साथ ही पेपर खरीदने वाले छात्र को भी 2 से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है.
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