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कोरोना काल के दौरान की फीस लेने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर 6 जनवरी 2023 को कोर्ट ने सरकार को 15 फीसदी फीस वापसी कराने के निर्देश दिए गए थे. हाई कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया गया है.
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