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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए को कहा कि वो सफारी और जू स्थापित करने की बाबत अपने विचार, सुझाव, आपत्ति दाखिल करें. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ऐसी योजनाओं के नाम पर संरक्षित वन्य क्षेत्रों, अभयारण और नेशनल पार्क में कथित अवैध तौर पर हो रहे निर्माण और हस्तक्षेप रोकने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी
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