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कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. विनय पाठक के खिलाफ बैठाई गई जांच पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि यूजीसी ने एकेटीयू को जांच के लिए अधिकृत नहीं किया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने राज्य सरकार, यूजीसी व एकेटीयू को चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.
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