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कर्नाटक हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी और शवों से बलात्कार के मामले में शख्स को बरी करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि ऐसे अपराध करने वालों को सजा देने के लिए आईपीसी में संशोधन करना चाहिए. देखें ये वीडियो.
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