'फ्लाइट में कृपाण ले जाने की मिले अनुमति...', इंडिगो के पायलट ने बॉम्बे HC में दायर की याचिका

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ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने इस संबंध में 14 मार्च 2022 को एक गाइडलाइन जारी की थी. इसमें कहा गया था कि सिख यात्री अपने साथ 22.86 सेंटीमीटर लंबाई तक के कृपाण जिसमें धारदार हिस्से की लंबाई 15.24 से ज्यादा न हो, को लेकर फ्लाइट में यात्रा कर सकते हैं. हालांकि, एयरलाइन या एयरपोर्ट स्टाफ को यह छूट नहीं प्राप्त है.

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