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2 जनवरी को, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एयरलाइन से यह बताने के लिए कहा कि क्यों न उसके लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने पर विचार किया जाए और उड़ान के दौरान एक यात्री को असुरक्षित भोजन परोसने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (FSS) अधिनियम के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाए.
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